According to section 27 of Indian penal code, When property is in the possession of a person?s wife, clerk or servant, on account of that person, it is in that person?s possession within the meaning of this Code.
भारतीय दंड संहिता की धारा 27 के अनुसार, जबकि सम्पत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अन्तर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में ही है।
स्पष्टीकरण - लिपिक या सेवक के नाते अस्थाई रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत लिपिक या सेवक है।