SECTION 29 IPC - Indian Penal Code - "Document"

IPC Section 29

Description of IPC Section 29

According to section 29 of Indian penal code, The word ?document? denotes any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means, intended to be used, or which may be used, as evidence of that matter.

आईपीसी की धारा 29 क्या है

दस्तावेज
विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 29 के अनुसार, दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का द्योतक है जिसे किसी सामग्री पर अक्षरों, अंकों या चिह्न के साधन द्वारा, या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो जो उस विषय के साक्षी के रूप में उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके ।

स्पष्टीकरण - यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस सामग्री पर अक्षर, अंक या चिह्न बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशयित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं।

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