According to section 62 of Indian penal code, Repealed by S. 4 ibid.
भारतीय दंड संहिता की धारा 62 के अनुसार, भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1921 (1921 का 16) की धारा 4 द्वारा निरसित ।